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How to make Aadhaar Card: आधार कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज, जानिए नया आधार बनवाने या अपडेट कराने के लिए क्या करें

नई दिल्ली: आधार कार्ड (Aadhaar Card) भारत सरकार द्वारा जारी एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जो प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य हो चुकी है। बैंक खाते खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक, हर जगह इसकी आवश्यकता होती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा संचालित इस प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी नागरिक अपना नया आधार कार्ड बनवा सकता है या मौजूदा विवरण अपडेट करा सकता है।

आधार कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया

नया आधार कार्ड (Aadhaar Enrollment) बनवाने की प्रक्रिया निःशुल्क और सरल है:

  1. केंद्र पर जाएँ: सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी आधार नामांकन केंद्र (Aadhaar Enrollment Centre) पर जाना होगा। आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर केंद्र खोज सकते हैं।
  2. फॉर्म भरना: केंद्र पर आपको आधार नामांकन फॉर्म भरना होगा। (बच्चों के लिए अलग फॉर्म होता है।)
  3. दस्तावेज़ जमा करना: फॉर्म के साथ पहचान और पते के प्रमाण (नीचे देखें) के मूल दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
  4. बायोमेट्रिक डेटा: केंद्र पर आपका बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन) और फोटोग्राफ लिया जाएगा। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का केवल फोटो लिया जाता है।
  5. पावती पर्ची: प्रक्रिया पूरी होने पर आपको एक पावती पर्ची (Acknowledgement Slip) दी जाएगी, जिसमें आपका 14-अंकों का एनरोलमेंट नंबर (EID) दर्ज होता है। आप इसी नंबर से अपने आधार कार्ड की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
  6. कार्ड प्राप्त करना: नामांकन के कुछ हफ़्तों बाद आधार कार्ड UIDAI द्वारा आपके पते पर भेज दिया जाता है, और आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।

आधार कार्ड के लिए आवश्यक मुख्य दस्तावेज़

आधार कार्ड बनवाने के लिए मुख्य रूप से तीन प्रकार के दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है पहचान का प्रमाण (PoI), पते का प्रमाण (PoA), और जन्मतिथि का प्रमाण (DoB)। प्रत्येक श्रेणी में UIDAI द्वारा अनुमोदित 32 से अधिक दस्तावेज़ मान्य हैं।

क्र.दस्तावेज़ का प्रकारआवश्यक दस्तावेज़ (उदाहरण)
1.पहचान का प्रमाण (PoI)पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी फोटो पहचान पत्र।
2.पते का प्रमाण (PoA)पासपोर्ट, बैंक पासबुक/स्टेटमेंट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पिछले 3 माह का बिजली/पानी/टेलीफोन बिल।
3.जन्म तिथि का प्रमाण (DoB)जन्म प्रमाण पत्र, एसएसएलसी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट।

नोट: सभी दस्तावेज़ों के मूल (Original) प्रति केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है, जिसे सत्यापन के बाद लौटा दिया जाएगा।

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